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मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पेड़ न्यूज़ मामला – सुप्रीम अदालत में 11 अक्टूबर को फिर टली बहस

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साल 2008 के चुनाव में पेड़ न्यूज़ प्रकाशित करने के मामले में राजेंद्र भारती ने 2009 में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी।

– 2008 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से प्रत्याशी थे और राजेंद्र भारती ने बसपा से चुनाव मैदान में थे। नरोत्तम मिश्रा ने यह चुनाव 11233 मतों के अंतर से जीता था। नरोत्तम मिश्रा को 34489 वहीं राजेंद्र भारती को 23256 मत मिले थे। तब कांग्रेस के घनश्याम सिंह 19209 मत लेकर तीसरे और उमा भारती की नई भारतीय जन शक्ति पार्टी के अवधेश नायक 13830 मत पाकर चौथे स्थान पर रहे थे।

– इस पेड़ न्यूज़ मामले में निर्वाचन आयोग में लगभग आठ साल तक सुनवाई चली। आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर 46 प्रकाशित खबरों को पेड़ न्यूज़ माना। 23 जून 2017 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए के तहत तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिये नरोत्तम मिश्रा को आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था।  दिल्ली हाई कोर्ट में नरोत्तम मिश्रा ने अपील की पर 14 जुलाई 2017 को सिंगल बेंच ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ फैसला दिया। इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने डबल बेंच से स्थगन चाहा पर उन्हें नहीं मिला, लेकिन 2018 में नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में फैसला आया। इस मामले के शिकायत कर्ता राजेंद्र भारती ने  सुप्रीम अदालत में डबल बेंच के फैसले को चुनौती दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी जो टल गई।

इस मामले का अंतिम फैसला हो नरोत्तम मिश्रा की चुनावी राजनीति का भविष्य तय करेगा।

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